SCSS: वरिष्ठ नागरिक ध्यान दें! बदल गए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियम, जानें लें काम की बात
<p style=”text-align: justify;”><strong>Senior Citizen Saving Scheme New Rules:</strong> वरिष्ठ नागरिक बचत योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बेहद पॉपुलर स्कीम है जिसके देशभर में करोड़ों खाताधारक है. अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं और इस स्कीम के तहत निवेश करने वाले हैं या कर चुके हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नियमों में बदलाव किया है और 7 नवंबर, 2023 को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अगर आप इस स्कीम के तहत पैसे निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बदले हुए नियम के बारे में यहां जान लें.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>SCSS के बदल गए पैसे निकालने के नियम-</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”>कई बार SCSS खाता खुलवाने के बाद लोगों को एक साल के ही भीतर इसे क्लोज करने की जरूरत पड़ जाती है.अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जान ले कि अब प्री मैच्योर विड्रॉल के नियम में बदलाव हो गया है. नियमों के बदलाव के बाद अगर आप खाता खोलने के एक साल के भीतर ही अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जमा राशि में से कुल 1 फीसदी काटकर लौटाया जाएगा. वहीं पहले ऐसी स्थिति में राशि पर जमा ब्याज में से एक फीसदी काटकर वापस किया जाता था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नए नियमों के मुताबिक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 2 साल, 3 साल, 5 साल निवेश करने के बाद अगर आप 6 महीने से अधिक और 1 साल से पहले खाते को बंद कर देते हैं तो आपने जितने महीने निवेश किया है उस महीने के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलेगा. नए नियम में पांच साल के टाइम पीरियड को हटा दिया गया है. यह ब्याज दर पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते के ब्याज दर का लाभ मिलेगा. वहीं स्कीम में पांच साल तक के लिए निवेश करने के बाद अगर आप चाल साल में खाता बंद करते हैं तो आपको इस स्थिति में भी सेविंग खाते का ही ब्याज का लाभ मिलेगा. पहले इस स्थिति में 3 साल तक के SCSS ब्याज दर का लाभ मिलता था.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>योजना में यह भी किए गए बदलाव</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”>सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत रिटायरमेंट फंड मिलने के बाद आप अब 1 महीने के बजाय 3 महीने के भीतर खाता खुलवा सकते हैं. इसके साथ ही पहले इस स्कीम में 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आप केवल एक बार ही इसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते थे. नियमों के बदलाव के बाद आप इसे 3-3 साल के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार आगे बढ़ा सकते हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत आपको ब्याज निवेश की तारीख या स्कीम को आगे बढ़ाने की तारीख के हिसाब से ही मिलेगा.</p>
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