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IRCTC: आईआरसीटीसी ने कैंसिल कर दिया कंफर्म टिकट, अब देना पड़ेगा भारी जुर्माना 

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”><strong>Fine on IRCTC:&nbsp;</strong>रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) के एप और वेबसाइट का इस्तेमाल अब बहुत बढ़ गया है. टिकट खिड़की से कहीं ज्यादा टिकट आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन बुक होने लगे हैं. हालांकि, अगर आप कंफर्म टिकट बुक करने के बाद भी यात्रा न कर पाएं तो आपको कैसा लगेगा. कुछ ऐसा ही हुआ हैदराबाद की एक महिला के साथ. उनका कंफर्म टिकट यात्रा के ठीक पहले आईआरसीटीसी ने कैंसिल कर दिया था. अब आईआरसीटीसी को उन्हें हर्जाने के तौर पर 20 हजार रुपये देने पड़ेंगे.</span></p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>ट्रेन निकलने से एक घंटे पहले टिकट हुए थे कैंसिल&nbsp;</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>दरअसल हैदराबाद की रहने वाली खुर्शीद बेगम ने सिकंदराबाद से विजयनगरम जाने के लिए हावड़ा स्पेशल ट्रेन से 13 जनवरी, 2021 को 2एसी के चार टिकट 6470 रुपये में बुक किए थे. मगर, यात्रा वाले दिन जब वह प्लेटफॉर्म पर थीं तो आईआरसीटीसी ने कॉल करके उन्हें टिकट कैंसिल करने की जानकारी दी. टिकट कैंसिल करने का कोई कारण भी उन्हें नहीं बताया गया. जब उन्होंने कस्टमर केयर पर कॉल किया तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला. खुर्शीद बेगम को बस से अपनी यात्रा करनी पड़ी. इस पर उनके 4589 रुपये और खर्च हुए.</span></p>
<h3 style=”text-align: justify;”>आईआरसीटीसी की तरफ से कोई नहीं आया अदालत &nbsp;</h3>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>उन्होंने इस मामले की शिकायत उपभोक्ता अदालत में की. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वजह के टिकट कैंसिल करना गलत तरीका है. यह आईआरसीटीसी की तरफ से सेवाओं में कमी का मामला है. इसके बाद उपभोक्ता अदालत ने आईआरसीटीसी को कई नोटिस भेजे लेकिन, उनकी तरफ से कोई भी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ. अदालत ने माना कि खुर्शीद का टिकट गलत तरीके से आखिरी वक्त में कैंसिल किया गया था. साथ ही रिफंड के दौरान भी आईआरसीटीसी ने 470 रुपये काट लिए थे.&nbsp;</span></p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>रिफंड के दौरान काटे रुपये भी वापस करने होंगे</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>इसके चलते उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आईआरसीटीसी खुर्शीद बेगम को 20 हजार रुपये हर्जाना दे. साथ ही उसे रिफंड के दौरान काटे गए रुपये भी वापस करने होंगे. अदालत ने माना है कि आईआरसीटीसी द्वारा इस तरह से टिकट कैंसिल करने के चलते खुर्शीद बेगम और उनके परिवार को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था.</span></p>
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